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उच्च न्यायलय में आरक्षण अधिसूचना पर सुनवाई जारी

याचिकाकर्ताओं कोर्ट के समक्ष पेश किए उदाहरण

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा नगर निकाय व पंचायत चुनाव 2024 आरक्षण की अधिसूचना को चुनौती देकर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई की गई।

उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार व याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद सुनवाई कल भी जारी रखी है। सोमवार 06 जनवरी को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार ने नियमों को ताक पर रख कर आरक्षण की अधिसूचना जारी की है। जिस दिन आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई। उसी दिन शाम को चुनाव प्रोग्राम भी घोषित कर दिया गया। उनको इस पर आपत्ति जाहिर करने का मौका तक नहीं दिया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नियमों के तहत आरक्षण घोषित होने के बाद आपत्ति जाहिर करने का प्रावधान है, जिसका अनुपालन राज्य सरकार व चुनाव आयोग ने नहीं किया है। इसके साथ गलत निकायों और निगमों आरक्षण तय किया गया है। प्रावधान के अनुसार जिन निकायों व निगमों में दस हजार से कम ओबीसी, एसटी व अन्य की जनसख्या कम थी, उनमें आरक्षण नहीं होना था, जबकि जिनमे इनकी संख्या अधिक थी. उनमें आरक्षण होना था, जो नहीं किया गया है। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के समक्ष उदाहरण भी पेश किए।

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