उत्तराखंड में थूक जिहाद पर सख्त धामी, अधिकारियों को दिए एक्शन के निर्देश
व्यवसायिक संस्थानों में सत्यापन व सीसीटीवी के आदेश
देहरादून। उत्तरप्रदेश के बाद उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में थूक जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं। इनमें खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाएं सामने आई हैं। जिस पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं।
इन मामलों को लेकर सीएम ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव गृह शैलेश बगौली व पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने अधिकारीयों को संबंधित घटनाओं को गंभीरता से लेकर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने बताया कि मसूरी मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
इसी क्रम में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने सभी जिलों व रेलवे के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर होटल व ढाबों आदि व्यावसायिक संस्थानों में खाद्य व पेय पदार्थों में थूकने की घटनाओं पर रोक के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इनमें सभी होटल व ढाबों में कार्य करने वाले व्यक्तियों का शत-प्रतिशत सत्यापन करने एवं रसोईघरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा है। साथ ही खोखा व रेहड़ी में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अभिसूचना ईकाई की मदद लेने की बात कही।
उन्होंने निर्देश दिए कि आवश्यकतानुसार खाद्य विभाग के सहयोग से होटल व ढाबों की आकस्मिक जांच की जाए। इस प्रकार की गतिविधि पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 274 (बिक्री के लिए खाद्य अथवा पेय पदार्थों में मिलावट) और 81 उत्तराखंड पुलिस एक्ट (मार्ग, गली अथवा सड़क पर ऐसा अपराध जिससे आमजन को असुविधा हो ) के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। यदि इस कृत्य से धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी आदि प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (1)(जातीय आधार पर घृणा अथवा बैर फैलाना) अथवा 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया कृत्य) के अंतर्गत कार्रवाई की जाए।