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14 मार्च को गंगा नदी में नहीं होगी राफ्टिंग, जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश

पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत राफ्टिंग पर प्रतिबंध

ऋषिकेश। जिला प्रशासन ने होली के दिन सुरक्षा के मद्देनजर गंगा नदी में राफ्टिंग गतिविधियों पर रोक लगाई है। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। जिसमे मुनिकीरेती, तपोवन, शिवपुरी, ब्यासी और कौडियाला आदि में राफ्टिंग गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

एसएसपी टिहरी आयुष अग्रवाल ने जानकारी देकर बताया कि बीते वर्ष होली के मौके पर बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक थाना मुनिकीरेती क्षेत्र में पहुंचे थे। इस वर्ष भी थाना क्षेत्रांतर्गत होली पर्व के लिए सभी होटल, लॉज और कैंप सैलानियों ने बुक कराए हैं। होली के दिन अधिकांश सैलानी मादम पदार्थों के सेवन के बाद राफ्टिंग से संबंधित गतिविधियों के लिए बाहर निकलते हैं। ऐसे में राफ्टिंग के दौरान अप्रिय घटना होने की आशंका बनी रहेगी। लिहाजा, पर्यटकों के जानमाल की सुरक्षा के दृष्टिगत होली के दिन 14 मार्च 2025 को गंगा नदी में राफ्टिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। बताया कि यह प्रतिबंध मुनिकीरेती के साथ ही तपोवन, शिवपुरी, ब्यासी, कौडियाला आदि क्षेत्रों में 14 मार्च को पूरे दिन प्रभावी रहेगा।

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