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आदेश : राज्य सरकार ने नगर निकायों में बढ़ाया प्रशासकों का कार्यकाल

बोर्ड गठन तक प्रशासकों के कार्यकाल में विस्तार

देहरादून। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के कारण नगर निकाय चुनाव संपन्न कराने में देरी के चलते सरकार ने प्रशासकों को कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।

रविवार को जारी आदेश के अनुसार प्रशासकों का कार्यकाल तीन महीने अथवा नगर निकायों के बोर्ड गठन तक जो भी पहले हो तब तक के लिए विस्तारित किया गया है।

बता दें कि दिसंबर 2023 में प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया था। इससे पहले चुनाव कराए जाने थे, लेकिन आरक्षण का सर्वे पूरा नहीं होने के कारण चुनाव नहीं कराए जा सके। ऐसे में सरकार द्वारा निकायों में प्रशासक नियुक्त किए गए।

एक्ट के तहत नगर निकायों में प्रशासकों को कार्यकाल छह माह तक निर्धारित होता है। जिसके अनुसार उत्तराखंड के निकायों में प्रशासक 02 जून तक ही तैनात हो सकते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के चलते सरकार ने प्रशासकों के कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया है।

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