
दिल्ली। बॉलीवुड कॉमेडी किंग राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। चेक बाउंस होने के पुराने मामले में कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज करते हुए उन्हें सीधा तीन महीने के लिए जेल भेज दिया है।
जस्टिस कांता शर्मा ने दो टूक शब्दों में कहा कि राजपाल यादव को कर्ज चुकाने के कई मौके दिए गए, लेकिन वह हर बार नाकाम रहे। अब उनको और मौके नहीं दे सकते हैं।
यह पूरा विवाद ‘मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड’ कंपनी से जुड़े लोन और चेक बाउंस का है। मई 2024 में सेशंस कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी मानते हुए छह महीने की सजा सुनाई थी। उस समय हाई कोर्ट में उनके वकील ने भरोसा दिलाया था कि वे आपस में समझौता कर लेंगे, जिसके बाद सजा पर रोक लगा दी गई थी। मामला सुलझाने के लिए मीडिएशन सेंटर भी भेजा गया था।
राजपाल यादव ने वादा किया था कि वह ढाई करोड़ रुपये किस्तों में चुका देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी साल 5 फरवरी को कोर्ट के कड़े रुख के बाद उन्होंने सरेंडर किया था। तब डेढ़ करोड़ रुपये जमा करने पर उन्हें अंतरिम राहत मिली थी। अब वादे पूरे न करने पर कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सजा बरकरार रखते हुए उन्हें तीन महीने के लिए जेल भेज दिया है।




